राष्ट्रीय राजधानी को दहला देने वाले साक्षी हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने 640 पन्नों की चार्जशीट दायर की। जानकारी के मुताबकि लड़की नाबालिग थी और उसे कई बार चाकू गोद कर मारा और चेहरे पर पत्थर से वार करके हत्या कर दी। आरोपी को उत्तरप्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया। इस हत्याकांड में दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नियुक्त किया गया। इस मामले के सुनवाई रोहिणी कोर्ट की फ़ास्ट ट्रेक की विशेष न्यायधीश 10 अगस्त को करेगी।
अतुल श्रीवास्तव को पुलिस का प्रतिनिधित्व करने के लिए एसपीपी नियुक्त
रोहिणी कोर्ट की फास्ट ट्रैक विशेष न्यायाधीश (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) ऋचा गुसाईं सोलंकी ने आरोप पर बहस पर सुनवाई के लिए मामले को 10 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया है। दिल्ली पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि अतुल श्रीवास्तव को पुलिस का प्रतिनिधित्व करने के लिए एसपीपी नियुक्त किया गया है। कोर्ट में मौजूद एक अधिकारी ने कहा कि कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। इसके बाद कोर्ट ने मामले को अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया।
दिल्ली पुलिस ने 27 जून को चार्जशीट दाखिल की
1 जुलाई को, अदालत ने 28 मई, 2023 को शाहबाद डेयरी इलाके में एक नाबालिग लड़की की कई बार चाकू मारकर और उसके चेहरे पर पत्थर से वार करके हत्या करने के आरोप में आरोपी साहिल के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। यह घटना लोगों की मौजूदगी में हुई और सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अदालत ने अदालत के समक्ष आरोपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक न्याय मित्र नियुक्त किया था।
इन धाराओं में पुलिस ने दर्ज किया केस
दिल्ली पुलिस ने साहिल के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 354ए (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए आपराधिक बल का इस्तेमाल करना), 509 (शब्द, इशारे या कार्य से किसी महिला का अपमान करने की सजा), आईपीसी की धारा 25 और 27 शस्त्र अधिनियम और POCSO की धारा 12 के तहत आरोप पत्र दायर किया है। SC/ST की धारा 3(2)(V) भी लगाई गई है। दिल्ली पुलिस ने 640 पन्नों की चार्जशीट दायर की जिसमें सीसीटीवी फुटेज, आवाज के नमूने और जैविक साक्ष्य जैसे वैज्ञानिक सबूत शामिल थे। आरोप पत्र में एफएसएल रिपोर्ट भी शामिल है।