200 करोड़ धोखाधड़ी मामले में सुकेश की पत्नी समेत 2 लोगों की जमानत याचिका HC ने की खारिज - Punjab Kesari
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200 करोड़ धोखाधड़ी मामले में सुकेश की पत्नी समेत 2 लोगों की जमानत याचिका HC ने की खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज 200 करोड़ रुपये के जबरन

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा  द्वारा दर्ज 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉलोज की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने इसी मामले में दो आरोपियों कमलेश कोठारी और बी मोहन राज की जमानत याचिका भी खारिज कर दी, 
धोखाधड़ी के मामले में तीनों को किया था गिरफ्तार
रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉलोज और अन्य पिछले साल से न्यायिक हिरासत में हैं।न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने मंगलवार को इस मामले में दायर तीनों जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
कोठारी एक रियल एस्टेट एजेंट है
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सितंबर 2021 में धोखाधड़ी के मामलों में अपने साथी का समर्थन करने के आरोप में सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी, अभिनेता लीना मारिया पॉल को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, कोठारी एक रियल एस्टेट एजेंट है, जिसने दंपति को चेन्नई में एक बंगला खरीदने में मदद की थी और बी मोहन राज पेशे से वकील हैं और लंबे समय से अपने मामलों में चंद्रशेखर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कथित तौर पर उनके गलत कामों में शामिल थे।

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