अतिक्रमण पर निगम को फिर हाईकोर्ट की फटकार - Punjab Kesari
Girl in a jacket

अतिक्रमण पर निगम को फिर हाईकोर्ट की फटकार

NULL

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर अतिक्रमण पर नगर निगम को जमकर लताड़ लगाई। एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा कि अगर निगम अपनी करवाई ठीक से करता या अपनी ड्यूटी पूरी करता तो हाईकोर्ट में अतिक्रमण को लेकर जो याचिकाओं की बाढ़ आई हुई है उसकी नौबत नहीं आती। पीठ ने सख्त लहजे में कहा कि एक विचार बन गया है कि नगर निगम को मैनेज कर लो सब कुछ हो जाएगा। ये कब तक चलेगा।

निगम अधिकारियों को फटकारते हुए पीठ ने कहा कि आप लोग तनख्वाह लेते है लेकिन अपना काम नहीं करते, कैसे शीशे में अपने चहरे देखते है। आपको कभी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। नगर निगम तब जाकर कार्रवाई करता है जब कोर्ट कुछ आदेश करता है। उससे पहले चुपचाप कब्जा होते हुए अवैध निर्माण होते हुए देखते रहते है।

हाईकोर्ट एक एनजीओ द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमेंकहा गया कि करोल बाग में 95 इमारतों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण है। जिस पर निगम के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि जिन इमारतों का जिक्र किया जा रहा है उनमें से केवल 3 में अतिक्रमण किया गया है। लेकिन निगम की इस दलील को हाईकोर्ट ने नहीं माना।

24X7 नई खबरों से अवगत रहने के लिए क्लिक करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।