दिल्ली में ग्रीन पटाखों को भी नहीं मिलेगी इजाजत, HC ने खारिज की याचिका - Punjab Kesari
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दिल्ली में ग्रीन पटाखों को भी नहीं मिलेगी इजाजत, HC ने खारिज की याचिका

हमारे देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। लोगों के बीच इस बात को लेकर खास

हमारे देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। लोगों के बीच इस बात को लेकर खास उत्साह भी दिखाई दे रहा है। इस बीच दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन पटाखों पर बैन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई का हवाला देते हुए आज दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। बता  दें,पिछले दिनों कोर्ट में  दिल्ली पलूशन कंट्रोल बोर्ड कमेटी के फैसले के विरुद्ध याचिका दायर की गई थी। जिसे आज ख़ारिज कर दिया गया है।
 जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा 
आपको बता दे कि ग्रीन पटाखों की खरीद, बिक्री और भंडारण की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज करते हुए, जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि यह मुद्दा अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, और ऐसे में इस पर हाई कोर्ट का अलग से विचार करना ठीक नहीं होगा हालांकि कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत के लिए सही कानूनी प्रक्रिया अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं।  
याचिकाकर्ताओं ने इसपर दी दलीलें 
इस मामले में ग्रीन क्रैकर्स मर्चेंट शिवा फायरवर्क्स और जय माता स्टोर ने पिछले महीने ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली पलूशन कंट्रोल कमिटी (डीसीपी)की ओर से सभी प्रकार के पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर रोक को चुनौती दे दी है। याचिकाकर्ताओं ने इस पर दलीलें दी है कि आखिरी समय में रोक लगाने का फैसला अवैध और मनमाना है।इसका असर उनकी आजीविका पर बहुत नकारात्मक होगा।  

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