Delhi में इस दिन तक लागू रहेगा ग्रैप-4, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को जान लें - Punjab Kesari
Girl in a jacket

Delhi में इस दिन तक लागू रहेगा ग्रैप-4, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को जान लें

Grape-4 : सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सोमवार तक दिल्ली में ग्रैप-4 लागू रहेगा। इससे सिर्फ

Delhi Grape-4 : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि सोमवार तक ग्रैप-4 के प्रवाधान लागू रहेंगे। इससे स्कूलों को छूट दी गई है। कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर से जुड़े राज्यों की सरकारों और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि ग्रैप-4 के उपाय 2 दिसंबर तक जारी रहेंगे। इस बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को बैठक करने और ग्रैप-4 से ग्रैप-3 या ग्रैप-2 में जाने के बारे में सुझाव देने को कहा है।

शाम 4 बजे के बाद अधिकारी दे रहे पराली जलाने की सलाह?

कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में शामिल राज्यों की सरकारों को लेकर कहा कि हमारे सामने शिकायत आई है कि अधिकारी किसानों को शाम चार बजे के बाद पराली जलाने की सलाह दे रहे। ये सच है तो गंभीर है। राज्य सरकारें अधिकारियों से कहें कि इस प्रकार की गतिविधियों से बचें।

कार्रवाई में तेजी लाएं : कोर्ट

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कोर्ट को बताया कि ग्रैप-4 लागू होने के बाद ट्रकों की एंट्री को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक, एडिशनल चीफ सेक्रेट्री, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, कमिश्नर एमसीडी से जवाब मांगा है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई मे तेजी लाएं।

दिल्ली की हवा ‘बहुत खराब’

दिल्ली में आज सुबह प्रदूषण का स्तर थोड़ा बढ़ गया है। यह ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार सुबह नौ बजे एक्यूआई 313 दर्ज हुआ। बुधवार की सुबह यह 301 था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − three =

Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।