दिल्लीवासियों के लिए खुशखबरी, सोमवार से निजी कारों में मास्क नहीं पहनने पर नहीं लगाया जाएगा जुर्माना - Punjab Kesari
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दिल्लीवासियों के लिए खुशखबरी, सोमवार से निजी कारों में मास्क नहीं पहनने पर नहीं लगाया जाएगा जुर्माना

कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी आते ही आज केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को एक बड़ी

कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी आते ही आज केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को एक बड़ी राहत प्रदान की है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने दिल्ली में निजी वाहनों में एकसाथ यात्रा करने वाले लोगों को राहत देते हुए शनिवार को एक आदेश में कहा कि बिना मास्क के पाए जाने पर उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
जुर्माना 2,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया
डीडीएमए की शुक्रवार को हुई बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 2,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया। आदेश में कहा गया है, ‘‘… खंड 3 (एच) (सी) के संबंध में, जिसमें सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनना अपराध बनाया गया है, इस प्रावधान के तहत 28 फरवरी से निजी चार पहिया वाहन में एकसाथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लागू नहीं होगा।’’ दिल्ली उच्च न्यायालय ने गत दो फरवरी को डीडीएमए को निर्देश दिया था कि वह कोविड-19 प्रोटोकॉल के संबंध में उसके द्वारा जारी किए गए कई आदेशों पर गौर करे।
440 मामलों के साथ दिल्ली में महामारी की स्थिति में सुधार के रूप में प्रतिबंधों
शनिवार को रिपोर्ट किए गए 440 मामलों के साथ दिल्ली में महामारी की स्थिति में सुधार के रूप में प्रतिबंधों में ढील दी गई है। अब पॉजिटिविटी रेट गिरकर 0.83% हो गई है।  हालांकि, नगर निगम क्षेत्र में एक से अधिक साप्ताहिक बाजारों की अनुमति सहित कुछ प्रतिबंध अभी भी लागू हैं। शादियों में 200 व्यक्तियों की सीमा और धार्मिक स्थलों पर आगंतुकों के प्रवेश पर प्रतिबंध को नहीं हटाया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 फरवरी को डीडीएमए को निर्देश दिया था कि वह COVID-19 प्रोटोकॉल के संबंध में उसके द्वारा जारी किए गए कई आदेशों पर गौर करे। 

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