विवाहित बेटी के लिए उपलब्ध नहीं है स्वतंत्रता सैनिक पेंशन योजना : दिल्ली HC - Punjab Kesari
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विवाहित बेटी के लिए उपलब्ध नहीं है स्वतंत्रता सैनिक पेंशन योजना : दिल्ली HC

दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के तहत पेंशन केवल स्वतंत्रता सेनानियों,

दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के तहत पेंशन केवल स्वतंत्रता सेनानियों, उनकी विधवाओं या अविवाहित बेटियों के लिए है। अदालत ने स्वतंत्रता सेनानी की विधवा बेटी की उसे इस योजना का लाभ देने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी। 
न्यायमूर्ति विभु बाखरू को केन्द्र ने जानकारी दी कि योजना स्वतंत्रता सेनानी की विवाहित बेटी के लिए उपलब्ध नहीं है। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘योजना स्पष्ट करती है कि केवल एक व्यक्ति पेंशन का हकदार होगा। इसे ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता एसएसएस योजना के तहत पेंशन की हकदार नहीं है और मांगी गई राहत मंजूर नहीं की जा सकती।

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उच्च न्यायालय संतोष गुलिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें इस आधार पर पेंशन की मांग की गई थी कि वह स्वतंत्रता सेनानी दिवंगत श्री लाल चंद की विधवा बेटी है। 
याचिकाकर्ता के पिता को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्यता दी गई थी और उन्हें योजना के तहत लाभ दिया गया था। उनका 2004 में निधन हो गया था और पेंशन संतोष की मां को दी गई जिनका पिछले साल निधन हो गया। याचिकाकर्ता का दावा है कि अब पेंशन उसे दी जानी चाहिए। 

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