देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास ‘एंटीलिया’ के बाहर विस्फोटक रखने के मामले में मुबंई पुलिस में पूर्व सब इंसपेक्टर सचिन वाजे को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने वाजे की उस याचिका को निरस्त कर दिया है, जिसमें उन्होंने खुद के खिलाफ UAPA के तहत मुकदमा चलाने के फैसले को चुनौती दी थी।
जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस अनीश दयाल की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर है। केंद्र ने सचिन वाजे की याचिका का इस आधार पर विरोध किया था कि वह दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा स्वीकार करने योग्य नहीं है।
यह बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की जाना चाहिए, क्योंकि यह पूरा मामला मुंबई में हुआ है। वहीं, याचिकाकर्ता वाजे ने दावा किया था कि यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र का है, क्योंकि उनके खिलाफ यूएपीए के तहत केस चलाने की मंजूरी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की है और यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित है।
सचिन वाजे ने यह भी कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ का वर्ष 2009 का एक निर्णय उसे मामले से निपटने का अधिकार देता है और उक्त आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था।
क्या है मामला?
मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास ‘एंटीलिया’ के पास 25 फरवरी, 2021 को एक एसयूवी गाड़ी लावारिस मिली थी, जिसमें विस्फोटक था। गाड़ी के मालिक मनसुखहिरेन थे जो पिछले साल पांच मार्च को ठाणे के एक दर्रे में मृत मिले थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिरेन की हत्या के आरोप में वाजे के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी।