दिल्ली : दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नांगलोई स्थित एक मिठाई की दुकान पर गोलीबारी की घटना के एक दिन बाद जितेन्द्र-गोगी गिरोह के दो शार्पशूटरों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई तब हुई जब आरोपियों ने जबरन वसूली के उद्देश्य से दुकान पर गोलीबारी की थी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहिणी सेक्टर 20 के निवासी 27 वर्षीय हरिओम उर्फ़ लल्ला और वीपीओ मुंडका के निवासी 21 वर्षीय जतिन के रूप में हुई है।
Highlight :
- मिठाई की दुकान पर गोलीबारी की घटना के एक दिन बाद दो आरोपी गिरफ्तार
- गिरोह के सदस्यों की तस्वीरें और रंगदारी की पर्चियां दुकान पर फेंकी गई थीं
- अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल सहित कई जिंदा कारतूस बरामद
जानें, क्या है पूरा मामला ?
पुलिस ने आरोपियों से एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल, चार जिंदा कारतूसों के साथ एक देसी पिस्तौल और गोलीबारी में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल बरामद की है। घटना के संबंध में पुलिस ने कहा कि शनिवार को मिठाई की दुकान के काउंटर और कर्मचारियों पर गोलियां चलाई गईं। हमलावरों ने दुकान के भीतर गिरोह के सदस्यों की तस्वीरें और रंगदारी की पर्चियां फेंकी थीं। इनमें एक तरफ मृत गैंगस्टर जितेन्द्र उर्फ गोगी और कुलदीप फज्जा की तस्वीरें थीं, जबकि दूसरी तरफ जेल में बंद गैंगस्टर दीपक उर्फ बॉक्सर, अंकेश लाकड़ा और विशाल के नाम लिखे गए थे।
गोलीबारी की घटना के एक दिन बाद दो आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सूचनाओं का उपयोग करते हुए आरोपियों की पहचान की और रविवार को रोहिणी से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि आरोपी जतिन, गैंगस्टर अंकेश लाकड़ा से जुड़ा हुआ है, और दोनों मुंडका गांव के निवासी हैं। जतिन को तिहाड़ जेल में बंद अंकेश लाकड़ा और विशाल से निर्देश मिलने के बाद मिठाई की दुकान पर गोलीबारी करने के लिए कहा गया था। विशाल, गैंगस्टर गौरव सहारनपुर का छोटा भाई है, जिसके विदेश में बसने का संदेह है। पुलिस ने बताया कि जतिन ने हरिओम उर्फ लल्ला को शूटिंग में भाग लेने के लिए राजी किया था, ताकि वह आसानी से पैसे कमा सके।
पुलिस मामले की गहराई से कर रही जांच
पुलिस ने यह भी बताया कि दोनों ने अंकेश लाकड़ा और दीपक बॉक्सर के संपर्कों के माध्यम से अवैध हथियार प्राप्त किए थे। ये दोनों गैंगस्टर वर्तमान में गोगी गैंग का नेतृत्व कर रहे हैं और 2021 में दिल्ली से पुलिस हिरासत से गैंगस्टर कुलदीप फज्जा को भगाने में भी शामिल थे। इस मामले में नांगलोई थाने में धारा 109(1)/3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है, ताकि इस गिरोह के अन्य सदस्यों और गतिविधियों का पता लगाया जा सके।
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