जामिया-AMU के छात्रों और निवासियों की रिहाई के अनुरोध वाली फाइल अभी नहीं मिली : दिल्ली HC - Punjab Kesari
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जामिया-AMU के छात्रों और निवासियों की रिहाई के अनुरोध वाली फाइल अभी नहीं मिली : दिल्ली HC

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों द्वारा कथित रूप से हिरासत में लिये गए जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के छात्रों और निवासियों की रिहाई का निर्देश देने की अर्जी पर अभी तक कोई फाइल प्राप्त नहीं हुई है। न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने कहा कि वह मामले पर रजिस्ट्री से फाइल मिलने पर कुछ समय बाद सुनवाई करेंगे। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि प्रदर्शनों से संबंधित मामलों पर सुनवाई संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को करनी है। 
न्यायमूर्ति बाखरू ने कहा कि वह कोई भी आदेश मामले की फाइल प्राप्त होने के बाद ही पारित कर सकते हैं। अर्जी एक अधिवक्ता और जामिया विश्वविद्यालय के दो छात्रों ने दायर की है। इसमें केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को पक्षकार बनाया गया है। इस अर्जी में प्राधिकारियों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे कथित तौर पर हिरासत में लिये गए सभी छात्रों और निवासियों को रिहा करें। 
अधिवक्ता नबिला हसन और जामिया विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों लदीदा फरजाना तथा आयेश रेन्ना द्वारा दायर अर्जी में हिरासत में लिये गए और हिंसा में घायल हुए छात्रों और कर्मचारियों को तत्काल और अच्छी गुणवत्ता की चिकित्सकीय देखभाल मुहैया कराने का अनुरोध भी किया गया है। 

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