Drishti IAS के मालिक Vikas Divyakirti ने बेसमेंट सील किए जाने के बाद कानूनों में खामियों का लगाया आरोप
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Drishti IAS के मालिक Vikas Divyakirti ने बेसमेंट सील किए जाने के बाद कानूनों में खामियों का लगाया आरोप

Drishti IAS

Drishti IAS: दिल्ली के प्रख्यात कोचिंग संस्थान Drishti IAS के मालिक विकास दिव्यकीर्ति ने कानूनी उल्लंघन के कारण संस्थान का बेसमेंट सील किए जाने के एक दिन बाद मंगलवार को कहा कि राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर में पानी भरने से छात्रों की मौत की घटना से उत्पन्न आक्रोश जायज है। उन्होंने अधिकारियों से कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश लागू करने की मांग की।

Highlights

  • Drishti IAS के मालिक ने कानूनों में खामियों का लगाया आरोप
  • राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर में पानी भरने से छात्रों की मौत
  • अधिकारियों से कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश लागू करने की मांग की

 

Vikas Divyakirti का एजेंसियों के कानूनों में “अस्पष्टता और विरोधाभास” का दावा

विकास दिव्यकीर्ति(Vikas Divyakirti) ने विभिन्न एजेंसियों के कानूनों में “अस्पष्टता और विरोधाभास” होने का दावा करते हुए यह भी कहा कि कोचिंग संस्थानों से जुड़ी यह समस्या उतनी सरल है नहीं जितनी दिखती है। मुखर्जी नगर में अपने संस्थान के खिलाफ दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई के बाद पहली प्रतिक्रिया देते हुए दिव्यकीर्ति ने बयान जारी करने में देरी के लिए खेद जताया और कहा कि वह सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं।

Vikas Divyakirti ने तीनों मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना

संस्थान का बेसमेंट सील किए जाने के बाद सोमवार रात बड़ी संख्या में छात्रों ने उनके घर के बाहर जमा होकर इस मामले पर प्रतिक्रिया देने की मांग की थी। दिव्यकीर्ति(Vikas Divyakirti) ने ‘एक्स’ पर साझा किए गए अपने बयान में कहा, “हमें खेद है कि हमने अपना पक्ष रखने में देरी की। दरअसल, हम अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ नहीं कहना चाहते थे। इस देरी के लिए हम हृदय से क्षमा चाहते हैं।” उन्होंने तीनों मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, “हम शनिवार को हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, जिसमें तीन छात्रों- श्रेया यादव, तान्या सोनी और निविन दल्विन की असामयिक व दुखद मृत्यु हो गई।”

दिव्यकीर्ति ने DDA, MCD के नियमों पर लगाया आरोप

दिव्यकीर्ति ने आरोप लगाया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली अग्निशमन विभाग के नियमों में विसंगतियां हैं। उन्होंने कहा, “कोचिंग संस्थानों से जुड़ी यह समस्या उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। इसके कई पहलू हैं जो कानूनों की अस्पष्टता और विरोधाभास से जुड़े हैं। डीडीए, एमसीडी और दिल्ली अग्निशमन विभाग के नियमों में विसंगति है।”

कोचिंग संस्थान में छात्रों की सुरक्षा के लिए उठाए गए है विशेष कदम

दिव्यकीर्ति ने यह भी कहा कि उनके कोचिंग संस्थान में छात्रों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा, “फिलहाल, हमारे प्रबंधन में अग्नि एवं सुरक्षा अधिकारी का एक विशेष पद है। इस पद पर काम कर रहे अधिकारी ने राष्ट्रीय अग्नि सेवा महाविद्यालय (नागपुर) से स्नातक की पढ़ाई की है और वह 14 साल तक बड़े अस्पतालों व मॉल में काम कर चुके हैं। वे प्रत्येक इमारत का नियमित रूप से सुरक्षा ऑडिट करते हैं।”

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