दिल्ली की हवा 'खराब', 224 AQI पर स्थिर, धुंध की चादर में लिपटा शहर - Punjab Kesari
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दिल्ली की हवा ‘खराब’, 224 AQI पर स्थिर, धुंध की चादर में लिपटा शहर

वायु गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में, शहर के कुछ हिस्सों में धुंध की पतली परत छाई हुई है

दिल्ली में वायु गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में

राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को वायु गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में रही, शहर के कुछ हिस्सों में धुंध की एक पतली परत छाई हुई है और दृश्यता सीमित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में सुबह 8 बजे AQI 224 मापा गया। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ इलाकों में AQI खराब दर्ज किया गया।

सुबह 8 बजे ITO में 254, अलीपुर में 214, चांदनी चौक में 216 और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 203 दर्ज किया गया। हालांकि, कुछ इलाकों में AQI बेहतर रहा और इसे ‘मध्यम’ श्रेणी में दर्ज किया गया। DTU का AQI 169, लोधी रोड में 123 और नजफगढ़ में 142 दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 256 दर्ज किया गया।

दिल्ली में धुंध की एक पतली परत छाई रही

0-50 के बीच एक्यूआई अच्छा माना जाता है, 51-100 संतोषजनक, 101-200 मध्यम, 201-300 खराब, 301-400 बहुत खराब और 401-500 गंभीर माना जाता है। सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई, महानगर के कुछ हिस्सों में धुंध की एक पतली परत छाई रही और दृश्यता सीमित रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सोमवार को सुबह 8 बजे तक दिल्ली में एक्यूआई 231 दर्ज किया गया।

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दिल्ली में किस जगह पर कितना AQI

अलीपुर में एक्यूआई 239, आनंदपुर में 276, अशोक विहार में 254, बवाना में 280, बुराड़ी क्रॉसिंग में 220, सीआरआरआई मथुरा रोड में 152, डीटीयू में 196, द्वारका सेक्टर 8 में 291, आईटीओ में 242, लोधी रोड में 154, मुंडका में 315, नरेला में 249, नॉर्थ कैंपस में 209, पूसा में 170, विवेक विहार में 230 दर्ज किया गया। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में सुधार के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी चरण IV प्रतिबंधों को जीआरएपी चरण II तक शिथिल करने की अनुमति दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में GRAP IV लागू किया

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी चरण IV प्रतिबंधों को जीआरएपी चरण II तक शिथिल करने की अनुमति देने के कुछ घंटों बाद, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने क्षेत्र में जीआरएपी के चरण IV और III को रद्द कर दिया। हालाँकि, GRAP चरण II और I पूरे एनसीआर में लागू रहेंगे।

[एजेंसी]

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