दिल्ली सीलिंग : SC ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की खिंचाई की - Punjab Kesari
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दिल्ली सीलिंग : SC ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की खिंचाई की

उच्चतम न्यायालय ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को हर काम ठप करने और दिल्ली में अवैध

उच्चतम न्यायालय ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को हर काम ठप करने और दिल्ली में अवैध निर्माण करने वालों डिफॉल्टरों को नोटिस जारी करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं करने के लिए लताड़ लगाई है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जिस कार्यवाही पर सहमति बनी थी उसे लाने के लिए दो स्थगन की मंत्रालय की मांग ‘‘बहुत ज्यादा है’’ साथ ही संबंधित अधिकारियों का रवैया ऐसा है कि ‘‘हमें छोड़ कर बाकी सबकी गलती है।’’

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न्यायामूर्ति मदन बी लोकुर एवं न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने केन्द्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए एन एस नादकर्णी से कहा, ‘‘आपका मंत्रालय सब कुछ ठप क्यों कर रह है? वे सब कुछ रोक रहे हैं। तय कार्यवाई के लिए दो बार स्थगन लिए जा चुके हैं। ये क्या हो रहा है? बहुत हो गया।’’

नादकर्णी ने न्यायालय में कहा कि विचार विमर्श चल रहा है और मंत्रालय एक रूल बुक पर विचार कर रहा है, इस पर पीठ ने कहा, ‘‘हम रूल बुक देख लेंगे। यहां सब बॉक्सिंग मैच के लिए हैं।’’

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