भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो केस के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान और उसके पिता को नोटिस जारी किया है। बता दें अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा पॉक्सो केस में दायर किये गये कैंसिलेशन रिपोर्ट पर संज्ञान लिया और इसके बाद शिकायतकर्ता नाबालिग महिला पहलवान और उसके पिता से इसपर जवाब मांगा है। भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग महिला पहलवान ने शुरू में यौन शोषण का आरोप लगाया था।
दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था
आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। बाद में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की थी और कहा था कि पॉक्सो एक्ट के तहत बृजभूषण पर दर्ज मामले में कोई सबूत नहीं मिले हैं। साथ दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस को रद्द किये जाने की गुहार अदालत से लगाई थी।
भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354A, 354D लगाई
दरअसल, बृजभूषण सिंह पर नाबालिग महिला पहलवान के अलावा 6 अन्य महिला पहलवानों ने भी यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इस मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के ही राउज एवेन्यू कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तब अदालत ने इस मामले को एमपी-एमएमलए कोर्ट में भेजा था। इससे पहले 15 जून को दिल्ली पुलिस ने भाजपा सांसद के खिलाफ 1000 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354A, 354D लगाई थी।