Delhi Riots: HC ने कई नेताओं से मांगा जवाब, जानें कौन से बड़े चेहरे हैं शामिल और क्या लगे आरोप? - Punjab Kesari
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Delhi Riots: HC ने कई नेताओं से मांगा जवाब, जानें कौन से बड़े चेहरे हैं शामिल और क्या लगे आरोप?

दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में कई नेताओं और अन्य लोगों

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों (Delhi Riots) से जुड़े मामलों में कई नेताओं और अन्य लोगों को पक्षकार बनाए जाने और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने संबंधी याचिकाओं पर जवाब देने के लिये सोमवार को उन्हें दो हफ्तों का समय दिया। याचिकाओं में इन नेताओं पर नफरती भाषण देकर दंगों के लिये माहौल बनाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और जांच का अनुरोध किया गया है।
दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में कोर्ट ने कई नेताओं से मांगा जवाब
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 के दंगों से संबंधित याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई करते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं और सार्वजनिक हस्तियों की ओर से वकील अदालत में मौजूद थे जबकि अन्य का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था। पीठ ने निर्देश दिया कि प्रस्तावित उत्तरदाताओं को मामले में अन्य प्रासंगिक सामग्री के साथ ‘पेपर बुक’ (पक्षकारों के बीच आदान-प्रदान हुई दलीलों और कागजात) की प्रतियां दी जाएं।
दो सप्ताह के भीतर आवेदन का जवाब करें दाखिल 
पीठ ने कहा, “प्रस्तावित प्रतिवादी दो सप्ताह के भीतर आवेदन का जवाब दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।” पीठ में न्यायमूर्ति गौरांग कंठ भी शामिल हैं। इस साल की शुरुआत में, अदालत ने मामले में दो आवेदनों पर अनुराग ठाकुर (भारतीय जनजा पार्टी), सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाद्रा (कांग्रेस), दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (आम आदमी पार्टी) सहित कई नेताओं को नोटिस जारी किया था।
इन नेताओं के खिलाफ दर्ज हो सकता है मामला 
याचिकाकर्ता शेख मुजतबा फारूक ने एक आवेदन दायर किया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा और अभय वर्मा के खिलाफ अभद्र भाषा के लिए प्राथमिकी दर्ज किए जाने का अनुरोध किया गया है।
अन्य आवेदन याचिकाकर्ता ‘लॉयर्स वॉयस’ का है जिसमें कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाद्रा के साथ-साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान, एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम के पूर्व विधायक वारिस पठान, महमूद प्राचा, हर्ष मंदर, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, स्वरा भास्कर, उमर खालिद, बंबई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बीजी कोलसे पाटिल और अन्य के खिलाफ अभद्र भाषा संबंधी प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया है।
अभद्र भाषा और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या के लिए उकसाने के लगे आरोप 
वकील स्नेहा मुखर्जी और सिद्धार्थ सीम द्वारा दायर आवेदन में, फारूक ने कहा है कि उनकी याचिका में नामित राजनीतिक दलों के नेताओं की “अभद्र भाषा और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या के लिए उकसाए जाने के बाद, पूरी दिल्ली में हमले शुरू हो गए।” इन याचिकाओं के जवाब में, पुलिस ने पहले कहा था कि उसने अपराध शाखा के तहत पहले ही तीन विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाए हैं और अब तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसके अधिकारी हिंसा में शामिल थे। इस मामले में अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी।

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