दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश को बदलने का विधेयक आज संसद में पेश किए जाने की संभावना है, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को लोकसभा महासचिव को एक नोटिस भेजा है। विधेयक पेश किये जाने का विरोध करते हुए कहा गया कि “यह संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है”।
ओवैसी ने नोटिस में दिल्ली अध्यादेश पर क्या लिखा जानिए
अपने नोटिस में, लोकसभा सांसद ने कहा, मैं निम्नलिखित आधारों पर प्रक्रिया के नियम के नियम 72 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक, 2023 की शुरूआत का विरोध करने के अपने इरादे का नोटिस देता हूं, जैसे इसने अनुच्छेद 123 का उल्लंघन किया है और यह विधेयक संघवाद के सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है।
केंद्र सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए दिल्ली अध्यादेश बिल लाई
इससे पहले शुक्रवार को संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा को सूचित किया कि विधेयक अगले सप्ताह के लिए सरकार के विचाराधीन है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने राज्यसभा को इस सप्ताह के सरकारी कामकाज की जानकारी दी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक, 2023, अध्यादेश का स्थान लेता है, जिसे इस साल मई में घोषित किया गया था।