दिल्ली अध्यादेश से संबंधित बिल को सोमवार 31 जुलाई को केंद्र सरकार संसद में पेश करेगी, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को इस बिल को मंजूरी दे दी गई थी। बता दें कि दिल्ली अध्यादेश अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े मामला है। बता दें कि इस अध्यादेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल ने विपक्ष से अध्यादेश पर आप को समर्थन देने की बात कही है।
जानिए क्या है दिल्ली अध्यादेश बिल
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन अध्यादेश 19 मई को जारी किया था, इस अध्यादेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्रधिकरण नाम का एक प्राधिकरण होगा, जो उसे प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करेगा और उसे सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस अध्यादेश का विरोध किया है
अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती को लेकर दिल्ली सरकार के हक में सुनाया था फैसला
इससे एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आप सरकार को सेवा से जुड़े मामलों का नियंत्रण प्रदान कर दिया था, हालांकि उसे पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से जुड़े विषय नहीं दिये गए, कोर्ट के 11 मई के फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती उपराज्यपाल के कार्यकारी नियंत्रण में थे।