Delhi News: दिल्ली के कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है। बता दें इस मामले में बुधवार को सिसोदिया की ओर से जमानत याचिका पर दलीलें रखी गई। ईडी ने जमानत याचिका का विरोध किया था। ईडी की दलीलों पर सिसोदिया के वकील विवेक जैन अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सिसोदिया के खिलाफ मनी लांड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है।
आपको बता दें कि सिसोदिया के वकील ने कहा सिसोदिया ने PMLA के सेक्शन 3 के तहत कोई अपराध नहीं किया है। अदालत को यह देखना होगा कि क्या सेक्शन-3 के तहत कोई उल्लंघन किया गया है या नहीं। दूसरी एजेंसियों ने पहले ही मामले की जांच की है। इनके पास आरोपों की तस्दीक के लिए अदालत में दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। जैसा की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं तो जाहिर है कि अवैध रकम आनी चाहिए थी। इस अपराध में रकम आई तो यह कहां है। एजेंसी की ओर से इसका कोई ब्यौरा नहीं पेश किया गया है। सिसोदिया ऐसे अपराध में शामिल नहीं हैं।
दरअसल, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब मनीष सिसोदिया की हिरासत बढ़ाई गई। ईडी की गुजारिश पर विशेष अदालत के जज एमके नागपाल ने सिसोदिया की हिरासत को 3 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। सिसोदिया के वकील ने बीते दिनों ईडी की दलीलों का अध्ययन करने के लिए कुछ समय मांगा था। मनीष सिसोदिया के वकील की दलीलों पर ईडी के वकील ने भी अपना पक्ष रखा। ईडी के वकील ने अपनी दलीलें फिर से शुरू करते हुए कहा, हम कुछ नए सबूत जुटाने की प्रक्रिया में हैं।