Delhi News : एक सितंबर से दिल्ली आबकारी विभाग शराब लाइसेंस जारी करेगा - Punjab Kesari
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Delhi News : एक सितंबर से दिल्ली आबकारी विभाग शराब लाइसेंस जारी करेगा

दिल्ली सरकार के पुरानी आबकारी नीति पर लौटने का निर्णय लेने के बाद उसके आबकारी विभाग ने एक

दिल्ली सरकार के पुरानी आबकारी नीति पर लौटने का निर्णय लेने के बाद उसके आबकारी विभाग ने एक सितंबर से भारतीय एवं विदेशी शराब की थोक बिक्री के लिए दुकानों को लाइसेंस जारी करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।सरकार ने पिछले हफ्ते मौजूदा खुदरा एवं थोक लाइसेंस की अवधि को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया था।
1659470321 del 1 copyये लाइसेंस 2021-22 की आबकारी नीति के तहत जारी किए गए थे।पुरानी आबकारी नीति एक सितंबर से प्रभाव में आ जाएगी। सरकारी एजेंसियां शहर में खुदरा शराब दुकानों की कमान निजी हाथों से अपने हाथों में ले लेंगी।मंगलवार को जारी आबकारी विभाग के नोटिस के मुताबिक, विदेशी ब्रांड की पांच स्पिरिट (व्हिस्की, रम, जिन, ब्रांडी, वोदका) की बिक्री के लिए थोक लाइसेंस शुल्क 15 लाख रुपये होगा।

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