आम आदमी पार्टी(आप) के नेता सतेंद्र जैन को दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया।दिल्ली सरकार के मंत्री सतेंद्र जैन को एक बड़ा झटका लगा है।सत्येंद्र जैन के अलावा कोर्ट ने बाकी दो अभियुक्त अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत याचिका भी रद्द कर दी है। बता दे कि विशेष न्यायाधीश विकास ढल ने कहा, ‘‘तीनों (जमानत) आवेदन खारिज किये जाते हैं।’’न्यायाधीश ने वैभव जैन और अंकुश जैन समेत आरोपियों तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलों पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा था।
धन शोधन के मामले में किया था गिरफ्तार
जांच एजेंसी ने 2017 में जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज सीबीआई की एक प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया था।जैन पर कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से काले धन को सफेद में बदलने का आरोप है।अदालत ने हाल में धन शोधन मामले के सिलसिले में जैन, उनकी पत्नी और चार कंपनियों समेत आठ अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र) का संज्ञान भी लिया था।
कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप
संघीय एजेंसी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में जैन के खिलाफ दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया था।जैन के खिलाफ कथित तौर पर उससे जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है।