Delhi News : केजरीवाल को बड़ा झटका, कोर्ट ने अंतरिम जमानत अर्जी को किया खारिज
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Delhi News : केजरीवाल को बड़ा झटका, कोर्ट ने अंतरिम जमानत अर्जी को किया खारिज

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Delhi News : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए सात दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। जिस पर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि जेल प्रशासन केजरीवाल की बीमारी से संबंधित जांच कराए।

Highlight : 

  • अरविंद केजरीवाल कोर्ट से बड़ा झटका
  • कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की
  • दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले

केजरीवाल को मिला कोर्ट से बड़ा झटका

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 1 जून को ही इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत बढ़ाने की अपील की थी, उनकी तरफ से स्वास्थ कारणों का हवाला दिया गया था। ED की ओर से ASG एसवी राजू ने इसका विरोध किया था। ED की ओर से उस समय बताया गया था कि वह मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांग रहे हैं, जबकि पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे थे।

केजरीवाल को नहीं मिली राहत

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। 1 अप्रैल को वह न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए थे इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए उन्हें जमानत दे दी थी। हालांकि जमानत देते वक्त उन्हें 2 जून को सरेंडर करने को कहा गया था। इससे पहले ही अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिस पर 1 जून को सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

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पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।