DMRC ने Reel बनाने समेत अन्य नियम उल्लंघन पर 1,600 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज किया
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DMRC ने Reel बनाने समेत अन्य नियम उल्लंघन पर 1,600 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज किया

DMRC

Delhi Metro News: दिल्ली मेट्रो में कई तरह के अजीबो गरीब और आपत्तिजनक रील वायरल होते रहते हैं। इन हरकतों से मेट्रो के अन्य यात्रियों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है वहीं रील बनाने वालों की इन हरकतों से घटनाओं की आशंकाएं भी बनी रहती है।

  • दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का रील बनाने वालों के खिलाफ सख्त रवैया
  • पिछले एक साल में दिल्ली मेट्रो ने रील बनाने समेत अन्य मुद्दे पर 1600 से ज्यादा लोगों पर दर्ज किया मामला
  • पिछले साल के मामले के मुकाबले में इस साल 3 फीसदी की हुई वृद्धि

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मामलों में 3 फीसदी से अधिक की वृद्धि

इन रील बनाने वालों पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन खासा सख्त है बता दें कि डीएमआरसी ने अप्रैल से जून महीने के दौरान मेट्रो परिसर में रील बनाने सहित अन्य नियम उल्लंघन करने को लेकर 1,600 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि पिछले वर्ष की इस अवधि के मुकाबले इस वर्ष मामलों की संख्या में तीन फीसदी की वृद्धि हुई है।

आंकड़ों में फर्श पर बैठना और खाना खाने समेत अन्य मामलों में दर्ज की गयी शिकायत

डीएमआरसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सिर्फ और सिर्फ रील बनाने को लेकर कितने लोग नामजद किए गए हैं, इसका कोई अलग आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। नियम उल्लंघन की दूसरी घटनाओं में ट्रेन के फर्श पर बैठना और ट्रेन के भीतर खाना खाने समेत अन्य अपराध शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक, मेट्रो रेलवे (परिचालन और रखरखाव) अधिनियम की धारा 59 के तहत 1,647 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान यह संख्या 1,600 रही थी। आंकड़ों के मुताबिक, डीएमआरसी ने अप्रैल, मई और जून में क्रमश 610, 518 और 519 मामले दर्ज किए जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 528, 485 और 587 रही थी।

67 लाख यात्रियों पर निगरानी के लिए अपर्याप्त कर्मचारी – एमडी डीएमआरसी

डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि इन लोगों पर मेट्रो परिसर में नियमों के उल्लंघन को लेकर मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा, “हम अपने तंत्र का इस्तेमाल करते हैं ताकि मेट्रो परिसर में इस तरह की घटनाएं न हों। हमारे यहां दंड का प्रावधान है। अगर कोई मेट्रो परिसर में नियमों का उल्लंघन करता है तो हम उसे दंडित कर सकते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है और जितना अधिक आप इसे करते रहेंगे, उतना ही लोग हतोत्साहित होंगे।” कुमार ने कहा, “लेकिन समस्या यह है कि हमारे पास हर एक कोने की जांच करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। अगर मेट्रो में प्रतिदिन 67 लाख यात्री सफर करते हैं तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों की निगरानी करना आसान नहीं है। हमारे पास सीसीटीवी है, जिसके माध्यम से हम परिसर में कुछ भी होने पर पता लगा सकते हैं।”

गौरतलब है कि डीएमआरसी ने कई मेट्रो स्टेशनों पर पोस्टर भी लगाए हैं, जिनमें यात्रियों से रील न बनाने और दूसरों के लिए असुविधा उत्पन्न न करने को कहा गया है।

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पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।