2021-22 आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि सिसोदिया धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएएमलए) के तहत जमानत देने की दोहरी शर्तों और जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने में सक्षम नहीं थे।
हाई कोर्ट ने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल द्वारा सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करने का आदेश तर्कसंगत था। विशेष न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आदेश पारित किया है।जस्टिस शर्मा ने कहा कि इस कोर्ट ने 30 मई, 2023 को मनीष सिसोदिया बनाम CBI शीर्षक से आरोपी की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। 26 फरवरी को CBI द्वारा सिसोदिया को गिरफ्तार करने के बाद ED ने उन्हें 9 मार्च को गिरफ्तार किया था।
जस्टिस शर्मा ने सह आरोपी हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली, आप के संचार प्रभारी विजय नायर और परनोड रिकार्ड इंडिया के महाप्रबंधक बेनॉय बाबू को भी जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि नायर के खिलाफ आरोप गंभीर हैं, वह सिसोदिया का करीबी सहयोगी था और निचली अदालत के आदेश में कोई खामी नहीं है, जिसमें उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।