दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को शराब नीति मामले में सुनवाई की अगली तारीख से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शारीरिक रूप से पेश करने का निर्देश दिया। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मनीष सिसोदिया को पेश करने की मांग करने वाली दिल्ली पुलिस की अर्जी का निपटारा करते हुए यह निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस ने सिसोदिया को अदालत में पेश करने में सुरक्षा संबंधी चिंता बताई थी।
कोर्ट रुम के अंदर जाने की नहीं होगी किसी को भी अनुमति
न्यायाधीश ने आदेश दिया, अब आरोपी मनीष सिसौदिया को अदालत में शारीरिक रूप से पेश किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति या आम आदमी पार्टी समर्थकों को अदालत कक्ष में अनुमति नहीं दी जाएगी। अदालत ने कहा, मीडियाकर्मियों को भी आरोपी से सुरक्षित दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है।
पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए को रही थी पेशी
न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि इस निर्देश के किसी भी उल्लंघन के मामले में लॉक-अप प्रभारी इसे अदालत के संज्ञान में लाएंगे। सीबीआई मामले की सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, सिसौदिया ने अदालत से यह भी कहा कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वह शारीरिक रूप से पेश होना चाहते हैं।