मनीष सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है, सिसोदिया ने पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में जमानत की अर्जी पर विचार किया जाएगा। सिसोदिया ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी मामलों में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
कई महीनों से हिरासत में है सिसोदिया
दिल्ली हाई कोर्ट के दो आदेशों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने इन मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थीं। पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया उस वक्त आबकारी विभाग भी संभाल रहे थे। सीबीआई ने उन्हें भ्रष्टाचार में उनकी कथित भूमिका के लिए पहली बार 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में हैं। उन्होंने 28 फरवरी को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।
इस मामले में सिसोदिया को लेकर कोर्ट ने क्या कहा
हाई कोर्ट ने 30 मई को आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने अपने 30 मई के आदेश में कहा था कि घोटाले के दौरान सिसोदिया ”उच्च पद पर आसीन” थे तो वह यह नहीं कह सकते कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। हाई कोर्ट ने तीन जुलाई को शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।