दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू के भाषाविज्ञान केंद्र में प्राध्यापकों की नियुक्ति को रोका - Punjab Kesari
Girl in a jacket

दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू के भाषाविज्ञान केंद्र में प्राध्यापकों की नियुक्ति को रोका

सुनवाई लंबित रहने तक वह चयन समिति द्वारा भाषाविज्ञान केंद्र में शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद को निर्देश दिया है कि वह भाषा विज्ञान केंद्र में प्राध्यापकों की नियुक्ति न करे। अदालत ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया जिसमें कहा गया है कि यह नियुक्तियां नियमों के विपरीत की जा रही है। 
न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने भाषा विज्ञान केंद्र में प्राध्यापकों की भर्ती के खिलाफ विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर की याचिका पर जेएनयू और अन्य को नोटिस जारी किया है। 
न्यायमूर्ति कैत ने कहा, “अगले आदेश तक कार्यकारी परिषद चयन समिति द्वारा भाषा विज्ञान केंद्र में फैकल्टी सदस्यों की नियुक्ति के लिये की गई अनुशंसाओं पर कार्रवाई न करे। मैं यहां यह स्पष्ट कर दूं कि अगर कोई साक्षात्कार होता है तो वह रिट याचिका के नतीजे पर निर्भर करेगा।” 
अदालत का यह आदेश शिक्षिका आयशा किदवई की उस याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कार्यकारी परिषद को यह निर्देश दिया जाए कि मामले की सुनवाई लंबित रहने तक वह चयन समिति द्वारा भाषाविज्ञान केंद्र में शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में की गई किसी भी अनुशंसा पर कार्रवाई न करे। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।