दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई पर लगाई रोक - Punjab Kesari
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दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई पर लगाई रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो को मई 2018 में रिट्वीट करने के मामले

दिल्ली हाई कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो को मई 2018 में रिट्वीट करने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई पर मंगलवार को रोक लगा दी। न्यायाधीश सुरेश कैत ने राज्य और शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन को नोटिस भी जारी किया है। 
केजरीवाल ने हाई कोर्ट का रुख कर मामले में उनके खिलाफ आरोपी के तौर पर जारी समन को खारिज करने की मांग की थी और निचली अदालत के दो आदेश को भी चुनौती दी थी, जिसने उनके खिलाफ जारी समन को खारिज करने से इनकार कर दिया गया था। 
मजिस्ट्रेट अदालत ने इस मामले में केजरीवाल को सात अगस्त को उनके समक्ष पेश होने का समन जारी किया था। सोशल मीडिया के एक पेज ‘आई सपोर्ट नरेन्द्र मोदी’ के संस्थापक ने आप नेता के कथित मानहानिजनक वीडियो को रिट्वीट के मामले में अपराधिक मामला दर्ज कराया था। मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रेट के आदेश को सत्र अदालत में भी चुनौती दी थी, जिसने याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सत्र अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। 

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