दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, LG विनय कुमार सक्सेना के 'अपमान' वाला कंटेंट डिलीट करे AAP - Punjab Kesari
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दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, LG विनय कुमार सक्सेना के ‘अपमान’ वाला कंटेंट डिलीट करे AAP

दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ आपत्तिजनक बयानों और विवादित पोस्ट को हटाने

आम आदमी पार्टी (AAP) को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आप को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ आपत्तिजनक बयानों और विवादित पोस्ट को हटाने के लिए कहा है। उपराज्यपाल द्वारा दायर मानहानि मामले में हाईकोर्ट का यह अंतरिम फैसला है। 
दरअसल, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपील की थी कि AAP और उसके नेताओं से सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अपमानजनक ट्वीट और अन्य पोस्ट को हटाने के लिए बोले और भविष्य में उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मानहानिकारक बयानबाजी से रोकने के लिए निर्देश पारित करे।

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इस विवाद पर उपराज्यपाल ने AAP के पांच नेताओं पर मानहानि का दावा करते हुए 2 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग की थी। उपराज्यपाल ने आप नेताओं द्वारा लगाए गए कथित आरोपों को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। उपराज्यपाल सक्सेना ने दिल्ली हाई कोर्ट से अनुरोध किया था कि वह आप और उसके नेताओं को उनके और उनके परिवार के खिलाफ ‘फर्जी’ आरोप लगाने पर रोक लगाए। 
आपको बता दें कि आप और उसके नेताओं ने दावा किया है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष रहते हुए सक्सेना 1,400 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल थे। एलजी वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली सरकार की शराब नीति समेत कई मुद्दों पर जांच के आदेश दिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने उन पर हमला करने शुरू कर दिया था। 

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