शिक्षकों की संविदा नियुक्ति के खिलाफ Delhi High Court ने जारी कि नोटिस
Girl in a jacket

शिक्षकों की संविदा नियुक्ति के खिलाफ Delhi High Court ने जारी कि नोटिस

यूजीसी रेगुलेशन, 2018 के अनुसार विश्वविद्यालयों में अनुबंध के आधार पर प्रशिक्षकों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में, Delhi High Court ने नोटिस भेजा है।

university

Highlights:

  • विश्वविद्यालय में शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति करके नियमों का उल्लंघन
  • शिक्षकों को अनुबंध के आधार पर केवल तभी नियुक्त किया जाना चाहिए जब अत्यंत आवश्यक हो
  • मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च 2024 को तय

याचिकाकर्ता, सौरव नारायण का तर्क है कि Delhi University (DU) तथा दूसरे विश्वविद्यालय, स्थायी शिक्षण कर्मचारियों के पदों पर रिक्तियां होने पर भी अस्थायी आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करके नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। याचिका में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य उपाय) विनियम, 2018 के खंड 13 को सख्ती से लागू करने की माँग की गई है।

यह खंड यह निर्धारित करता है कि शिक्षकों को अनुबंध के आधार पर केवल तभी नियुक्त किया जाना चाहिए जब अत्यंत आवश्यक हो। याचिकाकर्ता, विशेष रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि संकाय पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार स्थायी/नियमित आधार पर शिक्षण कर्मचारियों के लिए 287 स्वीकृत पदों में से केवल 129 भरे हुए हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि यूजीसी विनियम, 2018 का उल्लंघन करते हुए अकेले अक्टूबर 2023 में 35 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों (अतिथि संकाय) को अनुबंध/अस्थायी आधार पर भर्ती किया गया था।

high court 3

याचिकाकर्ता ने लोकसभा प्रश्न पर भारत सरकार के जवाब का हवाला दिया, जिसमें 1 अप्रैल 2022 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षण पदों पर 900 रिक्तियों का खुलासा किया गया था। इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों जैसे संस्थानों द्वारा संविदा शिक्षकों पर अत्यधिक निर्भर होने पर चिंता व्यक्त करती है। याचिकाकर्ता, जिसने याचिका दायर करने से पहले इस मुद्दे पर दो अभ्यावेदन दिए थे, का आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसकी बजाय, दिल्ली विश्वविद्यालय ने 11 अक्टूबर 2023 को विधि संकाय से संबंधित अतिथि संकाय के 70 पदों का विज्ञापन दिया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च 2024 को तय की है।

 

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four + fourteen =

Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।