दिल्ली हाई कोर्ट ने हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के DCP के ऊपर हमला करने के मामले में 5 आरोपियों को जमानत दी है। दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके में साल 2020 में हुए दंगों के दौरान कांस्टेबल रतन लाल की हत्या कर दी गयी थी।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने आदेश पारित करते हुए कहा कि “कोर्ट की राय है कि याचिकाकर्ताओं को लंबे समय तक सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता है और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता का परीक्षण ट्रायल के दौरान किया जा सकता है।”
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हाई कोर्ट ने मामले में आरोपियों की ओर से दायर 11 याचिकाओं में से 5 पर अपना फैसला सुनाया। वहीं बाकी 6 याचिकाओं पर कोर्ट अगले सप्ताह आदेश सुनाएगी। इससे पहले हाई कोर्ट ने गुरुवार को हिंसा से जुड़े एक मामले को लेकर दर्ज पांच एफआईआर में से चार को रद्द कर दिया था। इसपर तर्क देते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय दिशानिर्देश व कानून के खिलाफ है।