Delhi High Court ने लगाई घर-घर राशन योजना पर रोक, कहा: दिल्ली सरकार नहीं कर सकती केंद्र के राशन का इस्तेमाल - Punjab Kesari
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Delhi High Court ने लगाई घर-घर राशन योजना पर रोक, कहा: दिल्ली सरकार नहीं कर सकती केंद्र के राशन का इस्तेमाल

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा शुरू की गई घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा शुरू की गई घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया।उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना को चुनौती वाली राशन डीलरों की दो याचिकाओं को मंजूरी दी थी।
उच्च न्यायालय ने घर-घर राशन योजना को किया रद्द
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक  कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि घर-घर चीजें पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार कोई और योजना लाने के लिए स्वतंत्र है ,लेकिन वह केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए अनाज का इस्तेमाल घर-घर पहुंचाने की योजना के लिए नहीं कर सकती।
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याचिका पर  उच्च न्यायालय ने सुरक्षित रखा था आदेश
 हालांकि, दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन की ओर से दायर याचिकाओं पर उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया था।

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