अमिताभ बच्चन की आवाज और तस्वीर का किया इस्तेमाल तो बढ़ेगी मुश्किल, हाई कोर्ट का आदेश - Punjab Kesari
Girl in a jacket

अमिताभ बच्चन की आवाज और तस्वीर का किया इस्तेमाल तो बढ़ेगी मुश्किल, हाई कोर्ट का आदेश

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए ‘केबीसी लॉटरी’ चलाने

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए ‘केबीसी लॉटरी’ चलाने वालों सहित कई लोगों पर ‘‘एक नामचीन हस्ती होने के नाते उनके प्रचार के अधिकार’’ का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। जिसपर हाई कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए अमिताभ बच्चन की आवाज, तस्वीर आदि के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। 
न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमिताभ बच्चन एक लोकप्रिय शख्सियत हैं और यदि उन्हें इस स्तर पर राहत नहीं दी गई तो उन्हें एक अपूरणीय क्षति व बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। अमिताभ बच्चन एक मशहूर रियलिटी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ (केबीसी) के ‘होस्ट’ हैं।

AIIMS का हुआ सर्वर डाउन, अस्पताल प्रशासन ने कहा- डिस्चार्ज और एडमिट के लिए करना होगा ये काम

उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि वादी ने एक पक्षीय अंतरिम राहत हासिल करने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त दलील पेश की है। अदालत ने दूरसंचार अधिकारियों को उन वेबसाइट के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिन पर बच्चन के अधिकारों का उल्लंघन करने वाली सामग्री मौजूद हैं। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को ऐसे संदेशों को प्रसारित करने वाले टेलीफोन नंबर को भी ‘ब्लॉक’ करने का निर्देश दिया गया। 
वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि राहत न केवल मुकदमे में नामित लोगों के खिलाफ है, बल्कि उन अनाम या अज्ञात पक्षों के खिलाफ भी है जो बच्चन के प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने कहा कि लॉटरी के अलावा कई अन्य काम भी उनके नाम पर चलाए जा रहे हैं। ऐसी टी-शर्ट भी बेची जा रही हैं, जिन पर उनकी तस्वीर छपी है। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।