दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार से अवमानना याचिका पर जवाब मांगा - Punjab Kesari
Girl in a jacket

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार से अवमानना याचिका पर जवाब मांगा

अधिकारियों ने छह जुलाई को अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए लक्ष्मी नाम के हाथी को अपने

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक हाथी को कब्जे में लेने की आम आदमी पार्टी सरकार के कुछ अधिकारियों की कोशिश के खिलाफ दायर एक अवमानना याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल, याचिका में आरोप लगाया गया है कि हाथी को कब्जे में नहीं लेने संबंधी न्यायिक आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। साथ ही, आरोपी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
 
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने इस संबंध में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है और हाथी के मालिक की याचिका पर अपना रूख बताने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई पांच अगस्त को होने की संभावना है। 

हाथी के मालिक यूसुफ अली के अनुसार उच्च न्यायालय ने पांच अप्रैल और 14 मई को सरकार को निर्देश दिये थे कि उनके स्वामित्व वाले किसी भी हाथी को कब्जे में नहीं लिया जाये। हालांकि, वन्यजीव और वन विभाग के अधिकारियों ने छह जुलाई को अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए लक्ष्मी नाम के हाथी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। 

अली ने आरोप लगाया कि उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों ने जब रोकने की कोशिश की तब अधिकारियों ने उनकी पत्नी से मारपीट की तथा उसे घायल कर दिया। इसके अलावा, हाथी पर पत्थर भी फेंका जिस पर वह अक्षरधाम के निकट जंगल में चला गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां तक कि पुलिस ने वन्यजीव और वन अधिकारियों का पक्ष लिया तथा सरकारी सेवकों को कार्य में बाधा डालने को लेकर उनके एवं उनकी पत्नी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।