दिल्ली उच्च न्यायालय ने हत्या के आरोपी को किया बरी, हथियार की बरामदगी पर सवाल - Punjab Kesari
Girl in a jacket

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हत्या के आरोपी को किया बरी, हथियार की बरामदगी पर सवाल

हत्या के आरोपी को बरी करने पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने हथियार की बरामदगी पर की जांच

हथियार की बरामदगी संदिग्ध

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक ऐसे व्यक्ति को बरी कर दिया, जिसे कूड़ा बीनने वाले की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि मामले में प्रत्यक्षदर्शी को फंसाया गया था, हथियार की बरामदगी संदिग्ध थी और रक्त के नमूने की डीएनए रिपोर्ट पूरी तरह से मेल नहीं खाती थी। यह घटना 24 मार्च, 2012 की है, जब सफदरजंग एन्क्लेव इलाके में अपीलकर्ता द्वारा कथित तौर पर एक व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी।

निचली अदालत के फैसले और सजा के आदेश खारिज

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा की खंडपीठ ने अपीलकर्ता पीतांबर बिस्वा कर्मा को बरी करते हुए निचली अदालत के फैसले और सजा के आदेश को खारिज कर दिया। दोषी को बरी करते हुए हाईकोर्ट ने जांच और हथियार की बरामदगी को लेकर चिंता जताई। हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ उचित संदेह से परे मामला साबित नहीं कर पाया है। इन परिस्थितियों में, 19 नवंबर, 2022 के फैसले और 1 मार्च, 2023 की सजा को अलग रखा जाता है और अपीलकर्ता को बरी किया जाता है। हाईकोर्ट ने विशेष रूप से बताया कि अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से एक कथित प्रत्यक्षदर्शी की गवाही पर आधारित था।

वर्तमान अपीलकर्ता को फंसाने के लिए साक्ष्य बनाने का प्रयास

हालांकि, पीठ ने कहा कि चश्मदीद गवाह को फंसाया गया था, और कहा, जिस तरह से चश्मदीद गवाह को घटना का चश्मदीद गवाह दिखाने की कोशिश की गई, उससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि अभियोजन पक्ष ने वर्तमान अपीलकर्ता को फंसाने के लिए साक्ष्य बनाने का प्रयास किया है, खंडपीठ ने 10 जनवरी, 2025 को पारित निर्णय में कहा। अदालत ने आगे कहा कि परिस्थितियों और अपीलकर्ता के एसएचओ और नियोक्ता की गवाही की पृष्ठभूमि में, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, यह अदालत इस विचार पर है कि वर्तमान मामले में बरामदगी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।