दिल्ली हाई कोर्ट ने सेना के पूर्व सिपाही की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा - Punjab Kesari
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दिल्ली हाई कोर्ट ने सेना के पूर्व सिपाही की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा

हाई कोर्ट ने कहा कि दोषी ने हत्या के बाद न केवल ‘अन्यायपूर्ण, अनुचित और अकारण आचरण दिखाया,

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2012 में हृदय रोग विशेषज्ञ की गोली मारकर हत्या करने के जुर्म में सेना के एक पूर्व सिपाही को मिली उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। पूर्व सैनिक ने डॉक्टर के घर से घरेलू सहायिका को जबरन ले जाने के दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोषी का दावा था कि उसका घरेलू सहायिका के साथ प्रेम प्रसंग था। 
हाई कोर्ट ने कहा कि दोषी ने हत्या के बाद न केवल ‘अन्यायपूर्ण, अनुचित और अकारण आचरण दिखाया, बल्कि ‘अपराध करने की प्रवृत्ति’ भी दिखाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस हत्या से पहले भी उसके खिलाफ पांच अन्य प्राथमिकियां दर्ज हैं। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल ने कहा, ‘‘ पुलिस, जेल प्रशासन और लोक प्रशासन को ऐसे व्यक्तियों से समाज को बचाने के लिए सभी कुछ करना चाहिए।’’ 

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पीठ ने सर गंगा राम अस्पताल के डॉक्टर संजीव धवन की हत्या के जुर्म में भारतीय सेना के पूर्व सिपाही धमेंद्र कुमार टंडन को मिली उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने कहा कि डॉ संजीव धवन चरित्रवान और साहसिक नागरिक थे जिन्होंने असहाय घरेलू सहायिका संगीता कौर को बचाने की पूरी कोशिश की। अभियोजन के मुताबिक, दोषी कौर को जबरन ले जा रहा था। उसका दावा था कि उसका कौर से प्रेम प्रसंग है। 

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