नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और उनके सहयोगियों की याचिका पर केन्द्र का जवाब मांगा जिसमें दावा किया गया कि उनके फोन टैप किये जा रहे हैं और फोनों को ‘‘गैरकानूनी तकनीकी निगरानी’’ पर रखा गया है। न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल ने दूरसंचार और गृह मंत्रालयों के जरिये केन्द्र तथा आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव (गृह) को नोटिस जारी किया।
न्यायाधीश ने वाईएसआर कांग्रेस के पूर्व सांसद वाई वी सुब्बा रेड्डी तथा पांच अन्य की याचिका पर ये नोटिस जारी किये। याचिकाकर्ताओं में पार्टी प्रमुख जगनमोहन रेड्डी के निजी और राजनीतिक सहायक भी शामिल हैं। अदालत ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की। केन्द्र सरकार के वकील अजय दिगपॉल ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने केन्द्र को ज्ञापन सौंपा जिसे आंध्र प्रदेश सरकार को भेजा गया है क्योंकि आरोप राज्य सरकार के खिलाफ है।