दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को आदेश दिया कि वह अपने विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ कार्यवाही पर 1 नवंबर तक यथास्थिति बनाए रखे। अस्थाना को सरकार ने छुट्टी पर भेज दिया है। न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की पीठ ने अस्थाना और सीबीआई के एक अन्य अधिकारी की अर्जियों पर जवाब दाखिल नहीं करने को लेकर जांच एजेंसी पर सवाल उठाए।
दोनों अधिकारियों ने इस मामले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह दोनों अधिकारियों की अर्जी पर एक नवंबर या उससे पहले जवाब दाखिल करे। सीबीआई के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि जवाब देने में इसलिए देर हुई क्योंकि केस से जुड़ी फाइलें केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के पास भेजी गई हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त भी मांगा।
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गौरतलब, है की सीबीआई स्पेशल डायरेक्ट राकेश अस्थाना ने खिलाफ रिश्वत का मामला दर्ज किया है। सीबीआई में छिड़ी जंग के बाद आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच का विवाद खुलकर सामने आ गया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने दोनों को छुट्टी पर भेज दिया।