Delhi HC: दिल्ली हाईकोर्ट ने अशोक विहार तिहरे हत्याकांड में दोषी को अंतरिम दी जमानत
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दिल्ली हाईकोर्ट ने अशोक विहार तिहरे हत्याकांड में दोषी को दी अंतरिम जमानत

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Delhi HC: दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में अशोक विहार तिहरे हत्याकांड में दोषी व्यक्ति को एक महीने की अंतरिम जमानत दी है। इस मामले में तीन लोगों को तीन हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया था।

2010 में दो महिलाओं और एक पुरुष की हत्या

2010 में दिल्ली के अशोक विहार इलाके में दोषियों ने दो महिलाओं और एक पुरुष की हत्या कर दी थी। दोषी नकुल खारी 14 साल से अधिक समय से हिरासत में था। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा की खंडपीठ ने लंबी कैद की अवधि को देखते हुए नकुल खारी को एक महीने की अंतरिम जमानत दी। ट्रायल कोर्ट ने सितंबर 2023 में अंकित चौधरी और मंदीप नागर के साथ नकुल खारी को दोषी ठहराया था और 19 दिसंबर, 2023 की सजा सुनाई थी। उनकी अपील हाईकोर्ट में लंबित है।

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खंडपीठ ने 27 सितंबर को किया आदेश पारित

खंडपीठ ने 27 सितंबर को पारित आदेश में कहा, “पहले से ही जेल में बिताई गई लंबी अवधि को देखते हुए, अपीलकर्ता को उसकी रिहाई की तारीख से एक महीने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।” अधिवक्ता अमित राणा ने नकुल खारी की ओर से एक याचिका दायर की थी, जिसमें सजा को निलंबित करने और वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की मांग की गई थी।

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विवाहित जोड़े की हत्या कर दी गई

अपीलकर्ता के वकील अमित राणा ने कहा कि मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत मांगी जा रही है, क्योंकि अपीलकर्ता पहले से ही लगभग 14 साल और एक महीने की जेल काट चुका है। वकील ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता के बहनोई का 12 फरवरी को निधन हो गया, और इसलिए अपीलकर्ता अपनी मां और बहन के साथ कुछ समय बिताना चाहता है। दिल्ली पुलिस ने अपीलकर्ता की बहन के पते की पुष्टि करने के बाद एक स्थिति रिपोर्ट दायर की। इस मामले में, कुलदीप और मोनिका नामक एक विवाहित जोड़े की हत्या कर दी गई थी। सम्मान की खातिर एक अन्य महिला, शोभा की हत्या कर दी गई।

(Input From ANI)

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