राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली सरकार उन सभी डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर देगी, जो एक जनवरी 2022 को 10 साल पुराने हो जाएंगे। सरकार इसके बाद उन वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी जारी करेगी, जिससे वाहन मालिक अन्य स्थानों पर उनका पुनःपंजीकरण करा सकें।
आपको बता दें कि NGT के आदेशा के अनुसार दिल्ली-NCR में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाने पर प्रतिबंध है।
अब क्या करें कार मालिक
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करवाकर चलाया जा सकता है। लेकिन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रेट्रोफिटेड कंपनियों से ही किट लगवानी होगी। ऐसे वाहन जिन्हें नियमों के अनुसार दूसरे राज्यों में रि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा उन्हें स्क्रेप पॉलिसी के अनुसार स्क्रेप कराना होगा।
इसके अलावा दिल्ली परिवहन विभाग ने ऑथराइज्ड स्क्रेपर की लिस्ट बनाई है जहां गाड़ियों को स्क्रेप कराया जा सकता है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने स्क्रेपर की लिस्ट www.http://transport.delhi.gov.in पर जारी की है जहां डिटेल सूची देखा जा सकता है। जो वाहन मालिक इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनकी गाड़ियों को जब्द किया जाएगा और मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
ऐसा क्यों हो रहा है
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर आदेश जारी किया था. इसमें साफ कहा गया है कि निजी गाड़ी 20 साल बाद और कमर्शियल गाड़ी को 15 साल बाद ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट कराना होगा। इस टेस्ट को पास न करने वाले वाहनों को चलाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही ऐसे वाहनों को जब्त किया जाएगा। जो गाड़ियां फिटनेस टेस्ट पास करेंगी, उन गाड़ियों को चलाने की अनुमति दी जाएगी। अनफिट गाड़ियों को स्क्रेपेज पॉलिसी के तहत कबाड़ में भेज दिया जाएगा।
इससे पहले दिल्ली परिवहन विभाग भी 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों या 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का ऐलान कर चुका है। विभाग का कहना है कि भारी जुर्माना लगाने के अलावा उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा या स्क्रैप कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार के नए आदेश के मुताबिक सभी कैटगरी की गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या RC की मियाद 15 साल निर्धारित है। लेकिन नए आदेश के मुताबिक 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियां सड़कों पर नहीं चलाई जा सकेंगी।