दिल्ली सरकार ने बीकानेर हाउस पर 18.70 लाख रुपये का लगाया जुर्माना - Punjab Kesari
Girl in a jacket

दिल्ली सरकार ने बीकानेर हाउस पर 18.70 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

दिल्ली सरकार के वन विभाग ने बीकानेर हाउस पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश का पालन नहीं

नयी दिल्ली :  दिल्ली सरकार के वन विभाग ने बीकानेर हाउस पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश का पालन नहीं करने के लिए 18.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने बीकानेर हाउस परिसर में पेड़ के तनों के आसपास कंक्रीट के फर्श को हटाये जाने का आदेश दिया था। 
अधिकरण ने 23 अप्रैल, 2013 को निर्देश दिये थे कि पेड़ों के तनों के आसपास एक मीटर के दायरे में कंक्रीट का फर्श नहीं होना चाहिए ताकि पेड़ों का बेहतर विकास सुनिश्चित किया जा सके। 
अधिकरण ने 2013 में वकील आदित्य प्रसाद की एक याचिका पर यह आदेश दिया था। एनजीटी के आदेश पर दक्षिणी दिल्ली के वन उप संरक्षक और दक्षिणी वन प्रभाग के अन्य अधिकारियों ने सात जून को बीकानेर हाउस परिसर का निरीक्षण किया था और पाया था कि उनके चारों ओर समतल फर्श होने के कारण 187 पेड़ दब चुके है। 
डीसीएफ, दक्षिण द्वारा बीकानेर हाउस में राजस्थान सरकार के रेजिडेंट आयुक्त को भेजे गये एक नये नोटिस में कहा गया था कि विभाग ने पेड़ों की जड़ों के आसपास कंक्रीट का फर्श हटाने के आदेश दिये थे और 20 जून तक आदेश की अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई थी। 
नोटिस में कहा गया है, ‘‘इस संबंध में आज की तिथि तक इस कार्यालय को अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए 187 पेड़ों के लिए दस हजार प्रति पेड़ के हिसाब से आप पर 18.7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना राशि तुरन्त जमा कराई जाये।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।