दिल्ली सरकार ने रेस्तरां-बार और नाइट क्लबों को इस साल सितंबर तक अग्नि सुरक्षा सर्टिफिकेट जमा करने का निर्देश दिया है। सरकार ने आदेश नहीं मानने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। मध्य दिल्ली के करोल बाग के एक होटल में आग के कारण 17 लोगों की मौत होने के कुछ महीनों बाद यह आदेश आया है।
अधिकारियों ने बताया कि आबकारी विभाग ने 90 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्र में चलनेवाले शहर के सभी रेस्तरां-बार और नाइट क्लबों को निर्देश जारी किया है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके यहां कितनी सीटें हैं। अधिकारी ने बताया, ‘‘ इस तरह के प्रतिष्ठानों (जिनके पास आबकारी लाइसेंस हैं) को दिल्ली अग्नि सेवा ने 30 सितंबर तक इस साल अग्नि सुरक्षा सर्टिफिकेट जमा करने का आदेश दिया है। विभाग ने ऐसा नहीं करनेवालों को दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत लाइसेंस रद्द करने या निलंबन सहित संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।’’ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हजारों रेस्तरां-बार और क्लब हैं।