दिल्ली सरकार की आबकारी नीति मामले से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय मामले में उच्च न्यायालय सोमवार को दोपहर 2:30 बजे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर आदेश पारित करने वाला है। अदालत आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली हैदराबाद के व्यवसायी, बिनॉय बाबू बिनॉय, की जमानत याचिकाओं पर भी आदेश देने वाली है। इसी मामले से जुड़ा मामला मई में जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने बहस पूरी करने के बाद मनीष सिसौदिया और विजय नायर की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ट्रायल कोर्ट ने जमानत देने से किया था इनकार
इसी बेंच ने इसी मामले के संबंध में अभिषेक बोइनपल्ली, हैदराबाद के व्यवसायी बिनॉय बाबू बिनॉय पर भी आदेश सुरक्षित रखा था। ट्रायल कोर्ट ने पहले उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछली शराब नीति के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
जमानत याचिका पर कोर्ट ने क्या दी प्रतिक्रिया
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने सीबीआई मामले में सिसौदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि मनीष सिसौदिया एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं, इसलिए उनके गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने पहले उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि आर्थिक अपराध का यह मामला आम जनता और समाज पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है क्योंकि जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूत बहुत कुछ कहते हैं।” उक्त अपराध को अंजाम देने में उनकी संलिप्तता थी।