Delhi: राजेंद्र नगर कोचिंग के मालिकों की जमानत याचिका पर आज होगा फैसला - Punjab Kesari
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Delhi: राजेंद्र नगर कोचिंग के मालिकों की जमानत याचिका पर आज होगा फैसला

Delhi: ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की मौत के मामले में इमारत के चार मालिक सह आरोपियों की जमानत याचिका पर आज राऊज एवेन्यू कोर्ट में होगा फैसला। सीबीआई ने चारों आरोपियों को जमानत दिए जाने का विरोध करने हुए कहा कि ये पावरफुल लोग है अगर जमानत दी गई तो ये गवाहों को और एजेंसियों को प्रभावित करेंगे। सीबीआई ने कहा कि बेसमेंट ही अवैध तरीके से बना था।

मालिकों के वकील का बयान

सुनवाई के दौरान कोचिंग के सह-मालिकों की ओर से पेश वकील ने कहा कि जमानत याचिका पर भावनाओं से नहीं बल्कि मामले और कानून के तथ्यों के आधर पर सुनवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जब एजेंसी कार्रवाई नहीं करती तो यह भी अपराध का हिस्सा है। दिल्ली नगर निगम के अधिकारी सब कुछ जानते हैं लेकिन वो कुछ नहीं करते. सह-मालिकों के वकील ने कहा कि बड़े पैमाने पर जनता की भावनाओं को शांत करने के लिए निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया।

9 अगस्त को CBI ने दिया जवाब

बता दें कि 9 अगस्त को सीबीआई ने जमानत याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल किया था। कोर्ट ने 7 अगस्त को सीबीआई को नोटिस जारी किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपा था। इसके पहले तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने चारों सह-मालिकों की जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए कहा था कि अब ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए याचिका सीबीआई कोर्ट में दाखिल करें।

इन आरोपियों ने दायर की जमानत याचिका

जिन आरोपियों ने जमानत याचिका दायर किया है उनमें तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह शामिल हैं। इस मामले में एक आरोपी और थार चालक मनुज कथूरिया को सेशंस कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है। दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को RAU’s IAS स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था। 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। थार चालक को छोड़कर सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।

कई धाराओं में केस हुआ दर्ज

दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करनेवाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है। बता दें कि RAU’S IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है। इस लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे। इस बेसमेंट में अचानक आए पानी में पढ़ाई कर रहे तीन छात्र फंस गए और डूबने से उनकी मौत हो गई।

 

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