दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नाबालिग के अपहरण और हमले के आरोपी महिला को किया गिरफ्तार - Punjab Kesari
Girl in a jacket

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नाबालिग के अपहरण और हमले के आरोपी महिला को किया गिरफ्तार

Delhi News: दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 23 वर्षीय एक महिला को दिल्ली की एक नाबालिग लड़की के अपहरण और हमले में कथित रूप से मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसे 2019 में गुजरात के सूरत ले जाया गया था, अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

crime2

आरोपी महिला को किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक विज्ञप्ति में कहा कि मामला तब प्रकाश में आया जब पीड़िता के माता-पिता ने कंझावला पुलिस से संपर्क किया और उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आईपीसी की धारा 363 के तहत मामला दर्ज किया गया। अधिकारियों के अनुसार, आरोपी महिला, जिसकी पहचान पंजाब के लुधियाना की रहने वाली गीता के रूप में हुई है, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत आरोपों के सिलसिले में पांच साल से अधिक समय से वांछित थी और गिरफ्तारी से बचने के बाद उसे घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया था।

नवंबर 2019 से आरोपी फरार

आरोपी ने कथित तौर पर नवंबर 2019 में दिल्ली में अपने घर से 15 वर्षीय लड़की को बहला-फुसलाकर गुजरात ले गई। जांच के दौरान पीड़िता का पता लगा लिया गया और फरवरी 2020 में मजिस्ट्रेट को दिए गए अपने बयान में उसने कहा कि आरोपी गीता उसे बहला-फुसलाकर गुजरात के सूरत ले गई थी, जहां उसे बंदी बनाकर रखा गया, नशीले पदार्थ दिए गए और गीता के निर्देशों पर दो व्यक्तियों पिंटू और सतिंदर द्वारा बार-बार यौन शोषण किया गया। पीड़िता को उसके परिवार से संपर्क करने से रोका गया और उसके मोबाइल सिम कार्ड को आरोपियों ने नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि उसे लगभग चार महीने तक गुजरात के सूरत में अवैध रूप से बंदी बनाकर रखा गया। स्थानीय पुलिस ने गीता को पकड़ने के कई प्रयास किए, लेकिन वह बार-बार स्थान बदलकर गिरफ्तारी से बचती रही।

फरवरी 2020 में पुलिस की जांच

फरवरी 2020 में पुलिस की जांच को भांपने के बाद आरोपी ने पीड़िता को दिल्ली के बवाना के पास छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि पीड़िता किसी तरह स्वतंत्र रूप से घर लौटने में कामयाब रही। पीड़िता के बयान के आधार पर मामले में अतिरिक्त आरोप जोड़े गए, जिनमें आईपीसी की धारा 328, 376डी और 120बी के साथ-साथ पोक्सो अधिनियम की धारा 6 भी शामिल है। गीता लगातार गिरफ्तारी से बचती रही, जिसके कारण अदालत ने उसे घोषित अपराधी घोषित कर दिया। उसके ठिकाने के बारे में गुप्त जानकारी बाद में अपराध शाखा को दी गई, जिसने उसे लुधियाना में ट्रैक किया।

तकनीकी निगरानी रखी गई

तकनीकी निगरानी और मैनुअल इंटेलिजेंस दोनों का उपयोग करते हुए, टीम ने लुधियाना के जनता नगर इलाके में उसका पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि मामले में कोई और गिरफ्तारी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रघुनाथपुर में जन्मी आरोपी गीता 8वीं कक्षा तक पढ़ी-लिखी है। उसके माता-पिता मजदूरी करते थे और परिवार पहले दिल्ली के पंजाब खोर गांव में रहता था। गीता, जो शादीशुदा है लेकिन अपने पति से अलग हो चुकी है, अपराध के समय 18 वर्ष की थी। उन्होंने कहा कि वह वर्तमान में लुधियाना के जनता नगर में रहती है और यह मामला उसकी पहली दर्ज आपराधिक संलिप्तता को दर्शाता है। अधिकारी मामले की आगे जांच कर रहे हैं और मामले में दो अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाश जारी है।

(Input From ANI)

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI‘ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।