दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया, जिसमें मेडिकल के लिए बैंक खाते से कुछ पैसे निकालने की अनुमति मांगी गई थी। उसकी पत्नी का खर्च और अन्य घरेलू खर्च शामिल है। इस अकाउंट को ईडी ने सीज कर दिया है, विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने ईडी को नोटिस जारी किया। कोर्ट इस अर्जी पर 4 अगस्त को सुनवाई करेगी।
बैंक कोर्ट के लिखित आदेश के बिना पैसे निकलने की अनुमति नहीं दे रहा
सिसोदिया ने रकम निकालने की इजाजत मांगी है क्योंकि बैंक कोर्ट के लिखित आदेश के बिना रकम निकालने की इजाजत नहीं दे रहा है। उनकी ओर से अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद ने कहा कि बैंक उन्हें चिकित्सा और अन्य खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकालने की अनुमति नहीं दे रहा है। इस बीच, अदालत ने सीबीआई को शेष आरोपियों को दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अदालत को सूचित किया गया कि कुछ आरोपी व्यक्तियों को दस्तावेज़ पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं।आगे की सुनवाई के लिए अगली तारीख 22 अगस्त है।
सिसोदिया की जमानत याचिका को हाई कोर्ट कर चुका है खारिज
जमानत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से मनीष सिसोदिया को दो बार झटका लग चुका है. 30 मई को हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था. अदालत ने कहा था कि सिसोदिया उच्च पद पर थे. ऐसे में वे यह नहीं कह सकते कि आबकारी नीति मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है. इसके पहले तीन जुलाई को आबकारी नीति से ही जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हाई कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.