दिल्ली की अदालत ने PMLA मामले में वीवो इंडिया के चीनी अधिकारी को जमानत - Punjab Kesari
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दिल्ली की अदालत ने PMLA मामले में वीवो इंडिया के चीनी अधिकारी को जमानत

Delhi News: कोर्ट ने 11 नवंबर को वीवो मोबाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चीनी नागरिक गुआंगवेन उर्फ ​​एंड्रयू को नियमित जमानत दे दी। एडमिन मैनेजर के तौर पर काम करने वाले एंड्रयू को अक्टूबर 2023 में 20,000 करोड़ रुपये की कथित अपराध आय के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

वीवो इंडिया के चीनी अधिकारी को जमानत

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) किरण गुप्ता ने तथ्यों, परिस्थितियों और हिरासत की अवधि पर विचार करने के बाद गुआंगवेन उर्फ ​​एंड्रयू को जमानत दे दी। उनकी पिछली जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। अदालत ने 11 नवंबर को आदेश दिया, “तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए; तथ्य यह है कि आवेदक कर्मचारियों में से एक है और उसके खाते में वेतन के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है; हिरासत की अवधि बीत चुकी है; कि मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला के महत्व को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि चर्चा की गई है, वर्तमान आवेदन को अनुमति दी जाती है।”

दिल्ली की अदालत ने लिया फैसला

एएसजे किरण गुप्ता ने कहा, “वर्तमान मामले में, वर्तमान आवेदक 10 अक्टूबर, 2023 से न्यायिक हिरासत में है। वह पहले ही लगभग 13 महीने तक कारावास में रह चुका है। शिकायत और एजेंसी द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेज़ 1000 पृष्ठों और 16 ट्रंक में हैं।” अदालत ने कहा कि मुख्य शिकायत दस्तावेजों की आपूर्ति और आरोपी व्यक्तियों की सेवा के चरण में है जो विदेशी नागरिक हैं। आवेदक के अतीत के आचरण के बारे में अदालत के संज्ञान में कुछ भी प्रतिकूल नहीं लाया गया है। उसे 2 लाख रुपये की राशि के व्यक्तिगत बांड और समान राशि के दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर जमानत दी गई है।

10 अक्टूबर, 2023 से न्यायिक हिरासत

अदालत ने शर्तें लगाईं कि वह तुरंत अपना पासपोर्ट सरेंडर कर देगा और अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा। वह आम तौर पर अपने निवास स्थान पर ही रहेगा और अपना फोन हर समय चालू रखेगा। पते में बदलाव होने पर उसे तुरंत जांच अधिकारी और अदालत को हलफनामे के माध्यम से सूचित करना होगा। अदालत ने आदेश दिया कि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सह-आरोपी व्यक्तियों या गवाहों से संवाद नहीं करेगा या उनसे मिलने नहीं जाएगा, न ही किसी तरह का प्रलोभन देगा, न ही धमकी देगा और न ही अभियोजन पक्ष के किसी गवाह को प्रभावित करेगा या मामले के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि आवेदक की पहली जमानत याचिका खारिज होने के बाद परिस्थितियों में बदलाव आया है क्योंकि अतिरिक्त आरोपियों के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दायर की गई है। आगे कहा गया कि अभियोजन शिकायत (पीसी) में आरोपी के रूप में नामित व्यक्तियों की संख्या की सूचना नहीं दी गई है, इसलिए, इस मामले में निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की संभावना नहीं है।

(Input From ANI)

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