बृज भूषण पर लगे आरोपों पर 9 से 11 अगस्त तक अदालत में बहस - Punjab Kesari
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बृज भूषण पर लगे आरोपों पर 9 से 11 अगस्त तक अदालत में बहस

दिल्ली के जंतर पर पहलवानो द्वारा पूर्व भारतीय पहलवान महासंघ के अध्यक्ष के विरोध में काफी दिन विरोध

दिल्ली के जंतर पर पहलवानो द्वारा पूर्व  भारतीय पहलवान महासंघ के अध्यक्ष  के विरोध में काफी दिन विरोध प्रदर्शन चला , जिमसे प्रदर्शनकारी पहलवानो ने  डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष पर यौन शोषण का आरोप लगाया हालंकि जिसे लेकर काफी दिनों तक  संसद से लेकर सड़क तक राजनीतिक दंगल भी चला।  फ़िलहाल मामला राजधानी दिल्ली की अदालत में है।  भारतीय पहलवान महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह, महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह के साथ इस मामले में आरोपी हैं।
 9, 10 और 11 अगस्त, 2023 को आरोप पर बहस
हाल ही में कोर्ट ने  बृजभूषण शरण सिंह और  विनोद तोमर सिंह को कई पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न मामले में  जमानत दे दी। बृज भूषण शरण के अधिवक्ता , ने प्रस्तुत किया कि आपूर्ति किए गए दस्तावेज़ पूरे हैं, हालांकि कुछ दस्तावेज़ हैं जिनके लिए वह अपनी प्रस्तुति के अनुसार एक बेहतर तस्वीर/बेहतर प्रतिलिपि चाहते हैं, वह जांच से सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं।   अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने मामले को 9, 10 और 11 अगस्त, 2023 को आरोप पर बहस के लिए रखने का फैसला किया।
उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराधों में   मुकदमा 
दिल्ली पुलिस ने आरोपपत्र में कहा है कि अभियोजन के उद्देश्य से उपयुक्त पाए गए अपेक्षित सीडीआर आदि का विश्लेषण भी जल्दी  से प्रस्तुत किया जाएगा।वर्तमान आरोप पत्र कथित आरोपी बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ धारा 354/354ए/354डी आईपीसी (बृज भूषण शरण सिंह) के तहत अपराध करने के लिए तैयार किया गया है। आरोपी विनोद तोमर ने अपराध को अंजाम देने में सहायता/सुविधा प्रदान की।उसे आईपीसी की धारा 354/354ए/109/506 के तहत मुकदमे के लिए भेजा जा रहा है। आरोपपत्र में आगे कहा गया है कि अब तक की जांच के आधार पर, बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है। 
केस में 1599 पन्नो की चार्जशीट दाखिल 
मामले में 1599 पन्नों की चार्जशीट में 44 गवाहों के बयान थे और छह बयान सीआरपीसी 164 के तहत दर्ज किए गए थे।  दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र में कहा गया है कि छह शीर्ष पहलवानों की शिकायतों की “अब तक की जांच” के आधार पर, सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के “अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है”। आरोप पत्र में कहा गया है कि मामले के गवाहों ने उल्लेख किया है कि उन्होंने तत्कालीन डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के शारीरिक रूप से गलत हावभाव को भी देखा था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।  

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