‘प्रधानमंत्री संग्रहालय के निर्माण हेतु बोली खारिज करने पर कंपनी को डेढ़ लाख रुपये दे सीपीडब्ल्यूडी’ - Punjab Kesari
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‘प्रधानमंत्री संग्रहालय के निर्माण हेतु बोली खारिज करने पर कंपनी को डेढ़ लाख रुपये दे सीपीडब्ल्यूडी’

सीपीडब्ल्यूडी द्वारा ‘निविदा आमंत्रण के लिए नोटिस’ से जुड़ी है। कंपनी की शिकायत है कि संग्रहालय के लिए

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को एक वास्तुशिल्प कंपनी को यहां तीन मूर्ति भवन में नेहरू स्मारक के परिसर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय बनाने के लिए उसकी निविदा अनुचित ढंग से खारिज करने को लेकर 1.5 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। हालांकि, अदालत ने इस निविदा को प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा किये गए अच्छे खासे खर्च और निर्माण स्थल पर कार्य की प्रगति का हवाला देते हुए अनुबंध खारिज नहीं किया।

न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कहा,‘‘परियोजना की निविदा को आवंटित करने को खारिज करना और याचिकाकर्ता की (कंपनी की) निविदा पर विचार करने का निर्देश देना या फिर से निविदाएं आमंत्रित कर इस मामले में पूरी प्रक्रिया फिर से शुरु करने का आदेश देना हम व्यापक जनहित नहीं समझते हैं। ’

 अदालत ने सीपीडब्ल्यूडी को बेंगलुरु के फ्लाइंग एलीफैंट स्टूडियो को निविदा दस्तावेजों पर आये खर्च और शुल्क को लौटाने का निर्देश दिया। पीठ ने हाल ही में एक आदेश में कहा, ‘‘याचिकाकर्ता को बिना कोई राहत दिये इस याचिका को निस्तारित किया जाता है। लेकिन खास तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में प्रतिवादी (सीपीडब्ल्यूडी) याचिकाकर्ता को इन कार्यवाहियों पर आये खर्च का भुगतान करेगा।

यह लागत करीब 150000 रुपये है जिसका दो हफ्ते में भुगतान किया जाए।’’ यह याचिका यहां तीन मूर्ति भवन में नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय के परिसर में प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए सीपीडब्ल्यूडी द्वारा ‘निविदा आमंत्रण के लिए नोटिस’ से जुड़ी है। कंपनी की शिकायत है कि संग्रहालय के लिए उसकी बोली सीपीडब्ल्यूडी ने खारिज कर दी।

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