मनी लॉन्ड्रिंग : CBI कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, जेल में ही रहेंगे सतेंद्र जैन - Punjab Kesari
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मनी लॉन्ड्रिंग : CBI कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, जेल में ही रहेंगे सतेंद्र जैन

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत नहीं मिली। सीबीआई की विशेष अदालत

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत नहीं मिली। सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी। बता दें कि ईडी ने आप पार्टी के नेता और स्वास्थय  मंत्री सत्येंद्र जैन को संशोधन निवारण की आपराधिक धाराओं के तहत 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। 
सत्येंद्र जैन पर हुई ईडी की छापेमारी 
इसके साथ ही जांच एजेंसी ने राम प्रकश जैन प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक अंकुश जैन , वैभव जैन , पीयूष जैन के ठिकानों पर भी छापेमारी की।तलाशी लेते समय दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड को भी जब्त कर लिया। इससे पहले स्वास्थय मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर अदालत ने मंगलवार को अपना आदेश 18 जून के लिए सुरक्षित कर लिया था। वहीं विशेष  न्यायधीश गीतांजलि गोयल सोमवार को ईडी की दलीलें सुनने के बाद जैन को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। 

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