कोर्ट ने मानहानि मामले में आप नेताओं आतिशी एवं अन्य को दी जमानत - Punjab Kesari
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कोर्ट ने मानहानि मामले में आप नेताओं आतिशी एवं अन्य को दी जमानत

हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। कोर्ट ने उन्हें 16 जुलाई को

दिल्ली की एक कोर्ट ने शहर की मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम काटे जाने संबंधी टिप्पणी को लेकर बीजेपी की ओर से दायर मानहानि मामले में आतिशी और आप के अन्य नेताओं को शुक्रवार को जमानत दे दी। आम आदमी पार्टी (आप) से राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार गुप्ता और विधायक मनोज कुमार को भी 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गईे। 
इससे पहले ये तीनों कोर्ट के समक्ष पेश हुए। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। कोर्ट ने उन्हें 16 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया है। बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने इन तीनों पर बीजेपी की छवि खराब करने के आरोप लगाते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग थी। 
बीजेपी की दिल्ली इकाई के प्रमुख बब्बर ने कहा कि इन्होंने यहां की मतदाता सूची से ‘वोटरों’ के नाम हटाए जाने का दोष बीजेपी के मत्थे मढ़ उसे बदनाम करने की कोशिश की। बब्बर ने दावा किया कि आप नेताओं ने पिछले साल दिसंबर में संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया था कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग ने बनिया, पूर्वांचली और मुस्लिम समुदाय से 30 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए थे। 

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